सारंगढ़-बिलाईगढ़ ( mtvindiavoice ) – सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी देने में हुई लापरवाही ने जिले के प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गोपी अजय ने RTI आवेदन (आईडी नंबर: 220240916004853) के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल जतन योजना में 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच प्राप्त राशि और खर्च का विवरण मांगा था। उन्होंने ₹10 आवेदन शुल्क और ₹22 की सूचना शुल्क का भुगतान भी समय पर किया। इसके बावजूद, संबंधित जन सूचना अधिकारी (PIO) ने अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
गोपी अजय ने मामले में प्रथम अपील भी दायर की, जिसके लिए ₹50 शुल्क का भुगतान किया गया, लेकिन अपील अधिकारी ने भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इससे पीड़ित नागरिक को मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आरोप-
पीड़ित का कहना है कि अधिकारियों ने जानकारी न देकर उनके अधिकारों का उल्लंघन किया और यह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) और 20 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
मांग-
पीड़ित ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, सूचना समय पर न देने और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा प्रदान किया जाए तथा अपने कर्त्तव्य का पालन न करने विधि द्वारा बनाये नियम का उलंघन करने तथा विश्वासघात व चार्ज लेकर जानकारी न दे धोखा करने के आरोप मे FIR दर्ज करने की मांग की है।
कानून के अनुसार-
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला IPC की धारा 166, 409 और 420 (कर्तव्य में लापरवाही,विश्वासघात और धोखाधड़ी ) और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत कार्रवाई योग्य है। पीड़ित दूसरी अपील कर सकते हैं और राज्य सूचना आयोग से न्याय की गुहार लगा सकते हैं।
प्रशासन की चुप्पी-
इस मामले में संबंधित विभाग और अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
निष्कर्ष-
इस घटना ने जिला प्रशासन की पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि शासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं।
विशेष संवाददाता गोपी अजय