गरीबों का निवाला लूटने वाला गैंग बेनकाब: PDS चावल की संगठित चोरी करते पकड़े गए ट्रक ड्राइवर सहयोगी और खरीदार


सरसींवा (सारंगढ़-बिलाईगढ़)/mtvindiavoice :-
सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज देने के लिए चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को कुछ भ्रष्ट और लालची लोगों ने काला बाजार में तब्दील कर दिया है। ऐसा ही एक गंभीर मामला सरसींवा-भटगांव रोड के भिनोदा गांव में सामने आया, जहां PDS का चावल चोरी कर खुले बाजार में बेचने के प्रयास को ग्रामीणों ने विफल कर दिया। PDS चावल लेकर जा रहा ट्रक CG 22 C 0753 जिसे वेयरहाउस से सोसायटी में डिलीवरी देना था, सुनसान स्थान पर खड़ा पाया गया। वहीं, खम्हरिया के कुख्यात जारहा सेट नामक दुकानदार का पिकअप वाहन मौके पर मौजूद था, जिसमें ट्रक से बोरी-बोरी चावल लादा जा रहा था। यह घटना संयोगवश तब उजागर हुई जब स्थानीय ग्रामीण जयप्रकाश बंजारे ने गाड़ी की गतिविधियों को संदेहास्पद मानते हुए वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो बनता देख जारहा सेट के पिकअप चालक ने भागने की कोशिश की और गाड़ी लेकर फरार हो गया। वहीं ट्रक चालक और उसका सहयोगी मौके पर ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिए गए। पूछताछ में ट्रक चालक ने ‘सिर्फ दो बोरी’ बेचने की बात स्वीकारी, लेकिन ग्रामीणों ने इसे एक बड़ा झूठ करार दिया — क्योंकि ACE पिकअप जैसे वाहन का प्रयोग महज दो बोरी के लिए नहीं किया जाता।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक संगठित रैकेट है, जो वर्षों से गरीबों के राशन को बाजार में ऊंची कीमत पर बेचने का काम करता आ रहा है। जारहा सेट पर पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन प्रभावशाली पहुंच और मिलीभगत के चलते कार्रवाई से बचता रहा है।

सिर्फ चोरी नहीं — संगठित अपराध और जनविरोधी षड्यंत्र:-
यह सिर्फ राशन की चोरी नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था और गरीबों के अधिकारों पर हमला है। ये लोग उन परिवारों से अनाज छीन रहे हैं, जिनके लिए दो वक़्त की रोटी जुटाना भी संघर्ष है। यह एक आर्थिक अपराध के साथ-साथ नैतिक अपराध भी है।

इन धाराओं में दर्ज होगा मामला:-
1. IPC धारा 379 – चोरी
2. IPC धारा 409 – लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात
3. IPC धारा 411 – चोरी की संपत्ति को जानबूझकर खरीदना
4. IPC धारा 120B – आपराधिक षड्यंत्र
5. IPC धारा 34 – साझा आपराधिक मंशा
6. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 – राशन की जमाखोरी और कालाबाज़ारी (7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना)

गोपी अजय mtvindiavoice