
सारंगढ़-बिलाईगढ़:- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत चंवरपुर क्लस्टर में हितग्राहियों को आवास निर्माण में सहयोग देने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लीलाम्बर महंत की नियुक्ति “आवास मित्र” के रूप में की गई थी।
हालांकि, लीलाम्बर महंत द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और अनियमितता बरती गई। उन्होंने योजनागत बैठकों में लगातार अनुपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही ग्राम पंचायत अमेठी के अंतर्गत अपूर्ण और अप्रारंभ आवासों के हितग्राहियों की आईडी पर अन्य निर्माणाधीन मकानों का जियोटैग कर अगली किश्त प्राप्त कराने का प्रयास किया गया — जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कार्य के प्रति रुचि नहीं दिखाई, आवास पूर्णता की दर में अपेक्षित प्रगति नहीं की, और विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब देना भी आवश्यक नहीं समझा। इस समस्त लापरवाही और अनियमित कार्य व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए, कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश पर जनपद पंचायत सारंगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने लीलाम्बर महंत को “आवास मित्र” के पद से तत्काल प्रभाव से पृथक करने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गोपी अजय